Uniform Civil Code: सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता की जांच के लिए समिति को हरी झंडी दी
नई दिल्ली (एजेंसी) सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और उत्तराखंड की ओर से समान नागरिक संहिता की जांच के लिए बनी कमेटी को हरी झंडी दे दी है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। समान नागरिक संहिता की समीक्षा के लिए राज्य सरकार के दायरे में एक समिति का गठन किया जाए। केवल समिति के गठन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने UCC के कार्यान्वयन की जांच के लिए एक समिति के गठन के खिलाफ गुजरात और उत्तराखंड और गुजरात की सरकारों की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
सुनवाई के दौरान CJI डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि उन्होंने अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्तियों वाली एक समिति का गठन किया है. उसमें गलत क्या है? या तो आप याचिका वापस लें या हम इसे खारिज कर देंगे। केवल समिति के गठन पर याचिका दायर नहीं की जा सकती कि यह संविधान के खिलाफ है। इस मामले में आवेदक ने आवेदन वापस ले लिया।